जिले के नाभा में एक गजब शादी हुई। इसमें दूल्हा- दुल्हन ने विवाह रचाया। इसके बाद दुल्हन की विदाई भी हुई, लेकिन बिना दूल्हा के। नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में यह शादी बुधवार को हुई। उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर मनदीप सिंह की जेल में उसकी गर्लफ्रेंड से शादी हुई।
यह शादी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। शादी के लिए 30 अक्टूबर की तिथि तय की गई थी। पंजाब में संभवत: जेल में किसी गैंगस्टर की शादी का यह पहला मामला है। सबसे खास बात है कि गैंगस्टर के जेल में बंद होने के कारण प्रेमिका ने करीब तीन साल पहले उसकी तस्वीर के संग शादी कर ली थी।
इस तरह दो हत्याओं के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद काट रहे पंजाब के नामी गैंगस्टर मनदीप सिंह उर्फ धरू के जीवन में नई करवट आई है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी दुल्हन जेल में पहुंची और फिर वहां विवाह समारोह में आनंद कारज हुआ।
दो साल पहले शादी के लिए पैरोल न मिलने पर गैंगस्टर मनदीप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गैंगस्टर मनदीप सिंह की दुल्हन जेल में रिश्तेदारों के साथ पहुंची। शादी को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे और कड़ी सुरक्षा की गई थी। जेल के बाहर का इलाका पुलिस छावनी मे तब्दील हो गया था। दुल्हन पवनदीप कौर शादी के जोड़े में ब्रिजा गाड़ी से नाभा जेल पहुंची।
कड़ी सुरक्षा में दुल्हन पक्ष के लोगों को जेल के अंदर ले जाया गया। इसके बाद जेल के गुरुद्वारा साहिब में दूल्हा-दुल्हन का आनंद कारज करवाया गया। शाम करीब चार बजे दुल्हन की विदाई हो गई। शादी के बाद दुल्हन बिना दूल्हे के गाड़ी से अपनी ससुराल चली गई।
बता दें कि करीब तीन साल पहले गैंगस्टर मनदीप को शादी के लिए पैरोल न मिलने के कारण प्रेमिका ने उसकी फोटो से ही शादी कर ली थी। उसके बाद से वह अपनी ससुराल में ही रह रही थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों की शादी जेल परिसर में ही बने गुरुद्वारा साहिब में करने के आदेश दिए थे। पंजाब में संभवतः यह पहला मामला है जब जेल में शादी के साथ फोटोग्राफी की इजाजत भी दी गई।
दरअसल, मनदीप तीन साल पहले अपनी शादी के लिए जेल प्रशासन से छुट्टी मांगी थी। 21 दिसंबर, 2016 को पवनदीप कौर के साथ उसका विवाह होना था। किसी कारणवश उसे पैरोल नहीं मिली, तो पवनदीप कौर ने मनदीप की फोटो के साथ ही विवाह की रस्में पूरी कर लीं। तब से पवनदीप कौर ससुराल में ही गैंगस्टर की पत्नी बनकर रह रही है।
2016 में शादी नहीं हो पाने के कारण मनदीप ने फिर हाई कोर्ट में एक महीने की पैरोल की अर्जी दायर की थी। उसकी इस अर्जी पर जेल प्रशासन ने कोर्ट में रिपोर्ट दी कि शादी का इंतजाम जेल में ही किया जा सकता है। जेल अथॉरिटी ने कहा कि जेल कांप्लेक्स के गुरुद्वारा साहिब में रस्में पूरी करवाई जा सकती हैं। जेल प्रशासन की इस रिपोर्ट पर मनदीप व पवनदीप कौर के परिवार भी राजी हो गए। इसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजय तिवाड़ी और जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की बेंच ने जेल में शादी का आदेश दिया।
मनदीप सिंह उर्फ धरू अपने ही गांव के एक सरपंच और उसके गनमैन के कत्ल के केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे जेल में 10 साल हो चुके हैं। उसके खिलाफ कई और संगीन मामलों में भी केस चल रहे हैं। उसके पिता चमकौर सिंह की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। दूसरा भाई गुरमीत सिंह और बहन विदेश में हैं। मां रछपाल कौर अकेली रहती हैं।