इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टाटा के 6 ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिए हैं। इसमें जमशेदजी टाटा ट्र्स्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेअर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवाजभाई रतन टाटा ट्रस्ट शामिल हैं। यह आदेश 31 अक्टूबर को इनकम टैक्स मुंबई के प्रिंसिपल सेक्रटरी ने जारी किया है।
टाटा ट्रस्ट्स ने शुक्रवार को कहा, ‘यह फैसला 2015 में हमने ही लिया था कि इन ट्रस्टों के लिए टैक्स में छूट नहीं लेनी है। उसी के संबंध में डिपार्टमेंट से यह आदेश पारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करने का फैसला इसलिए लिया गया था ताकि फंडिंग के स्रोत बढ़ाए जाएं और ट्रस्ट चैरिटी पर ज्यादा फोकस कर पाए।’
टाटा ट्रस्ट ने यह भी कहा कि वह इन रजिस्ट्रेशनों को 2015 से ही रद्द करवाना चाहते हैं। टाटा की तरफ से कहा गया, ‘हमें लगता है कि यह फैसला 2015 में हो जाना चाहिए था।’ टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि वह इस फैसले का अध्ययन कर रहा है और इसपर जल्द प्रतिक्रिया दी जाएगी।
टाटा ट्रस्ट में अपने बयान में कहा, ‘ट्रस्ट आदेश के बारे में ठीक से जानने के बाद कानूनी कार्यवाही करेगा। ट्रस्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत इस आदेश पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।’ सूत्रों के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट ने 2015 से लाइसेंस कैंसल करने की बात नहीं मानी थी।