Maternity leave is the rights of women.

मातृत्व अवकाश पर कोर्ट ने सुनाई सजा

Maternity leave is the rights of women.
Maternity leave is the rights of women.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के रूम नंबर 14 में मंगलवार का दिन बहुत खास रहा। कोर्ट ने मैटरनिटी लीव से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान महशूर होस्ट ओपरा विन्फ्रे और ऐक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप का जिक्र किया। इतना ही नहीं हॉलिवुड के सबसे हसीन अदाकारा मानी जानेवाली कैथरीन जेटा जोंस का भी जज ने जिक्र किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को बतौर मुआवजा 2.5 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।

मातृत्व अवकाश बढ़ाने के कारण महिला को नौकरी से निकालने के एनजीओ के फैसले को गलत बताते हुए कोर्ट ने महिला को ट्रायल कोर्ट द्वारा मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा। अडिशनल सेशन जज मोहम्मद फारूक ने कहा, ‘मां बनने का चुनाव करना विश्व के महानतम आध्यात्मिक शिक्षक बनने का चयन है।’ इसके साथ ही जज ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘मातृत्व का बहुत अधिक मानवीय प्रभाव होता है। बाकी सब कुछ गौण हो जाता है और यही (मातृत्व) महत्वपूर्ण होता है।’

कोर्ट रूम में मौजूद लोग उस वक्त हैरान रह गए जब फैसला पढ़ने के दौरान जज ने कई महत्वपूर्ण महिला शख्सियतों का नाम लिया। उन्होंने अमेरिकन सिलेब्रिटी ओपरा विन्फ्रे और मेरिल स्ट्रीप के मातृत्व पर विचारों का जिक्र किया। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने 2.5 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस फैसले को भी बरकरार रखा। मातृत्व को लेकर जज ने हॉलिवुड की खूबसूरत अदाकारा कैथरीन जेटा जोंस का भी जिक्र किया।

जेटा जोंस के मातृत्व पर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए जज ने कहा, ‘2 बच्चों की मां जेटा जोंस ने कहा था कि आपकी प्रेग्नेंसी भले ही पूर्वनियोजित हो, मेडिकल कारण से हो और अचानक हो गई हो एक बात तय है कि मां बनने के बाद आपकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रह सकती है।’

दिल्ली के काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर एनजीओ में काम करनेवाली महिला को संस्थान ने मैटरनिटी लीव बढ़ाने पर नौकरी से निकाल दिया था। महिला ने 30 दिसंबर 2008 से 26 फरवरी 2009 तक के लिए मैटरनिटी लीव ली थी। बाद में उन्होंने 30 मार्च तक अपनी मैटरनिटी लीव बढ़ाने के लिए फिर से अर्जी दी, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था।

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